परिचय पत्र - Introductory letter

इस कॉलेज के प्रत्येक छात्र के पास एक परिचय-पत्र का होना आवश्यक है । परिचय-पत्र कॉलेज के प्रत्येक विद्यार्थी को दिया जाता है। कॉलेज के अन्दर या बाहर वे इसे हमेशा अपने साथ रखे और जब आवश्यकता पड़े किसी भी प्राध्यापक तथा प्रधानाचार्य द्वारा अधिकृत व्यक्ति को दिखाये । महाविद्यालय में नामांकन के समय ही परिचय पत्र हेतु पासपोर्ट आकार का दो फोटो की प्रतियाँ तथा कागजातों के साथ ली जायेगी। प्रारंभ के एक सप्ताह के भीतर ही छात्र प्रधानाचार्य द्वारा हस्तांतरित परिचय-पत्र महाविद्यालय कार्यालय से प्राप्त कर लेंगे । परिचय पत्र खो जाने पर दूसरा डुप्लीकेट परिचय पत्र शुल्क के अलावा 10 /- रूपये दण्ड के साथ निर्गत किया जायेगा ।

विद्यार्थियों के लिए निर्देश

शिक्षण शुल्क

  1. शिक्षण शुल्क निर्धारित तिथियों पर ही लिए जायेंगे । ये शुल्क तब तक स्वीकृत नहीं किए जायेंगे, जब-तब अर्थदंड या अन्य कोई परिशोध्य राशि दे नहीं दी जाय ।
  2. निर्धारित तिथि को शिक्षण शुल्क नहीं देने पर छात्रों को एक रूपये प्रतिमाह विलम्ब शुल्क के रूप में देना होगा । निश्चित समय पर शिक्षण शुल्क देने में विलम्ब के कारण हुए अर्थदण्ड में कमी या माफी के लिए आवेदन पत्र पर कोई विचार नही होगा, जब तक पर्याप्त कारण न प्रस्तुत किये जाएं ।
  3. शुल्क में आवश्यक परिवर्तन होने पर छात्र परिवर्तन के अनुकूल ही राशि अपने साथ लाएं। कॉलेज कार्यालय पर इस प्रकार के परिवर्तन का कोई उत्तरदायित्व नहीं है। दो महीने का शिक्षण शुल्क बाकी हो जाने पर नाम काट दिया जाएगा ।
  4. पुनः नाम लिखाने पर नामांकन शुल्क देना होगा ।

  5. कॉलेज में प्रतिवेदित होने तथा मांग पंजिका (डिमांड रजिस्टर) में लिख दिये जाने के बाद कॉमन रूप, पुस्तकालय से संबंधित या इनर अर्थ दंड का परिहार नहीं होगा। कॉलेज की मासिक फीस तथा वार्षिक शुल्क रूप में निम्नलिखित रकम देय होगी।

विद्यार्थियों के लिए निर्देश :

* निःशुल्कता तथा आर्थिक सहायता

  1. निः शुल्कता या अर्द्धशुल्कता की सुविधा उन सीमित छात्रों को दी जाती है, जिसका आचरण उत्तम, उपस्थिति नियमित तथा प्रगति संतोषप्रद होती है । दिये जाने के बाद भी अपराध, दुराचरण अनियमित उपस्थिति, स्वाध्याय मे उपेक्षा (आवधिक परीक्षा में अनुत्तीर्णता या अनुपस्थिति स्वाध्याय में उपेक्षा समझी जाएगी) इत्यादि के आधार पर निःशुल्कता संबंधी निर्णय प्रधानाचार्य द्वारा गठित सदस्यों की एक समिति के अनुशंसा पर की जायेगी । निःशुल्कता का आवेदन विहित प्रपत्र पर लिया जायेगा जिसे कॉलेज कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है ।

  2. निः शुल्कता के लिए आवेदन पत्र सूचना प्रसारित होने पर निश्चित तिथि के अन्दर जमा किये जाये। आवेदन पत्र के साथ (क) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी या राजस्व पदाधिकारी से प्रमाणित अभिभावक की आय तथा (ख) विद्यालय या महाविद्यालय में इसके पूर्व निःशुल्कता प्राप्त किया है, तो इसका प्रमाण संलग्न होना चाहिए ।

  3. आवधिक परीक्षा के पश्चात् उन सभी छात्रों की प्रगति पर विशेष ध्यान रखा जायेगा जिन्हें इस प्रकार की सुविधा या लाभ दिया गया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं अनुबंधन – 1 के पिछड़ी जाति के छात्रों को पूर्ण निःशुल्कता की सुविधा प्रदान की जाती है ।

  4. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जाति के छात्र-छात्राओं को सरकार से छात्रवृत्ति मिलती है। उत्तम अंक पाने वाले छात्र-छात्राओं को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति तथा राष्ट्रीय मेधाविता छात्रवृत्ति मिलती है ।